Bihar Udyami yojana : Bihar Udyami yojana बिहार उद्योग द्वारा बिहार उद्यमी योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम के तहत नए 2024-2025 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी अब प्रकाशित की गई है। है| इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की ऋण सहायता दी जाएगी| जिसमें 50% की सब्सिडी प्राप्त होगी| यानी 10 लाख में आपको 5 लाख रुपए का ऋण माफ कर दिया जाएगा| अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो इस योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें| इस योजना से संबंधित विस्तार से जानकारी इस पोस्ट में दी गई है|
Bihar Udyami Yojana 2024-25
बिहार सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया गया है| इस योजना के लिए नए आवेदक 1 जुलाई 2024 से शुरू होने जा रहे हैं और इच्छुक उम्मीदवार योजना के लिए 31 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं| आवेदन के पश्चात बिहार सरकार द्वारा चयनित उद्योगों की सूची जारी की जाएगी| जिन लाभार्थियों का नाम सूची में शामिल होगा उन्हें उद्यमी बनने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी| Bihar Udyami yojana
Bihar Udyami Yojana Online Apply 2024
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यधिक पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- कृपया पात्रता और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और यदि पात्र हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने के लिए पहले “पंजीकरण” बटन पर क्लिक करें और सभी आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद, दिए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें, आवश्यक जानकारी के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, अंतिम फॉर्म सबमिट करें गई पावती प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। https://udyami.bihar.gov.in/
बता दे कि इस योजना के तहत अब तक 38000 महिलाओं, अल्पसंख्यकों और युवाओं को इस योजना के तहत सहायता राशि दी जा चुकी है| राज्य के ऐसे बेरोजगार युवा जो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं वह इस योजना का तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं|
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए पात्रता
- बिहार के स्थायी निवासी युवा, महिला एवं अल्पसंख्यक उद्यमिता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवा और महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदक को 12वीं पास या पॉलिटेक्निक आईटीआई, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट में से कम से कम एक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
- स्वामित्व के मामले में, आवेदक के नाम पर व्यक्तिगत चालू खाता होना आवश्यक होगा और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर जमा किया जा सकता है।
Table of Contents
Required Documents For Mukhyamantri Udyami Yojana
- आधार कार्ड
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र (महिला के लिए पिता का नाम)
- निवास प्रमाण पत्र
- स्कैन किया हुआ पासपोर्ट फोटो (JPG 120 KB)
- स्कैन किए गए हस्ताक्षर (हस्ताक्षर JPG 120 KB)
- मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र (आयु प्रमाण के लिए)
- शिक्षा का प्रमाण (मध्यवर्ती स्तर, आईटीआई, तकनीकी कॉलेज प्रवेश योग्यता, डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता, आदि)
बैंक पासबुक (बचत/चालू)
इस पुष्टिकरण को कहीं भी संग्रहीत करना आवश्यक नहीं है। आवेदकों का चयन बिहार सरकार द्वारा यादृच्छिक रूप से किया जाएगा। अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए चयनित आवेदकों को बिहार सरकार द्वारा तीन किस्तों में 10 लाख रुपये सीधे उनके खाते में जमा किये जायेंगे। इस योजना से लाभान्वित होने वाले युवाओं को उद्योग मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थानों में दो सप्ताह तक प्रशिक्षित किया जाएगा
Mukhyamantri Udyami Yojana Selection Process (चयन प्रक्रिया)
पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, बिहार उद्यमी योजना के प्राप्तकर्ता का चयन यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया गया था। इस आधार पर केवल चयनित अभ्यर्थियों को ही इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया। संभव है कि इस प्रणाली के लाभों का चयन पुनः लॉटरी द्वारा किया जायेगा। आयोग 15 दिनों के भीतर स्वीकृत आवेदनों की समीक्षा करता है। फिर इसे भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित जिला औद्योगिक केंद्र के प्रबंधक को भेजा जाएगा।
चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को चिन्हित संस्थानों में दो सप्ताह की इंटर्नशिप से गुजरना होगा। फिर समिति उनके प्रोजेक्ट की डीपीआर के अनुसार डाउन पेमेंट राशि उन्हें हस्तांतरित कर देगी। PASS परियोजना राशि का भुगतान तीन सरल भुगतानों में लाभ के लिए किया जाएगा। एक बार चयनित होने पर, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की प्रति यूनिट 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। Bihar Udyami yojana
Bihar Udyami Yojana 2024 (ऐसे भरनी होगी लोन की राशि)
बिहार उद्यमी योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही लाभ दिया जाएगा। इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दिया जाता है। विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत राशि का 50% प्रदान किया जाएगा और अधिकतम अनुदान/सब्सिडी राशि 500,000 रुपये (पांच लाख रुपये) होगी। कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (प्रति इकाई) प्रभावित क्षेत्र की लड़कियों की मदद में खर्च किया जाता है। अधिकतम 5,00,000 (पांच लाख) रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 7 वर्षों (84 समान किस्तों) में चुकाना होगा।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- कैंसिल चेक
- शिक्षा संबंधित दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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